आय प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज़ है जो व्यक्ति या परिवार की वार्षिक आय को प्रमाणित करता है। इसका उपयोग छात्रवृत्ति, आरक्षण, सरकारी योजनाओं, राशन कार्ड, और अन्य लाभों के लिए किया जाता है।
✅ आवेदन के तरीके:
1. ऑनलाइन माध्यम (RTPS बिहार पोर्टल से):
स्टेप्स:
- RTPS बिहार पोर्टल पर जाएं
- “Apply for Services” में “Issuance of Income Certificate” चुनें
- नाम, पता, आधार नंबर, आय विवरण आदि भरें
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें
- सत्यापन के बाद 7–15 दिनों में प्रमाण पत्र RTPS पोर्टल पर मिल जाएगा
2. ऑफलाइन माध्यम:
- नजदीकी CSC सेंटर या प्रखंड कार्यालय पर जाएं
- फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज़ दें
- रसीद प्राप्त करें
- सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाता है
📄 आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र
- आय का स्रोत (सैलरी स्लिप/सेल्फ डिक्लेरेशन)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration)
- पैन कार्ड (अगर हो)
⏱️ समय और शुल्क:
- समय: 7 से 15 कार्य दिवस
- ऑनलाइन शुल्क: निःशुल्क (RTPS पर)
- CSC शुल्क: ₹20–₹30 तक
📍 स्टेटस कैसे चेक करें?
RTPS पोर्टल पर “Track Application Status” ऑप्शन में जाकर रसीद नंबर डालें।