निवास प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि कोई व्यक्ति बिहार राज्य का स्थायी निवासी है। यह प्रमाण पत्र स्कूल/कॉलेज में प्रवेश, सरकारी नौकरी, छात्रवृत्ति, राशन कार्ड, और अन्य सरकारी योजनाओं में काम आता है।
✅ आवेदन के तरीके:
1. ऑनलाइन आवेदन (RTPS बिहार पोर्टल पर):
स्टेप्स:
- RTPS Bihar Portal पर जाएं
- “Apply for Services” में “Issuance of Residence Certificate” चुनें
- आवेदन फॉर्म भरें – नाम, पता, आधार नंबर, जन्म तिथि आदि
- ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें
- फॉर्म सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें
- आवेदन का स्टेटस RTPS पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं
- 7–10 दिन में प्रमाण पत्र मिल जाता है
2. ऑफलाइन आवेदन (CSC या प्रखंड कार्यालय):
- फॉर्म भरें और साथ में दस्तावेज़ जमा करें
- फॉर्म सत्यापन के लिए आगे भेजा जाएगा
- प्रमाण पत्र 10–15 दिन में जारी होता है
📄 जरूरी दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड / बिजली बिल (साक्ष्य के रूप में)
- निवास स्थान का प्रमाण (6 महीने या अधिक समय से रहना जरूरी है)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration)
⏱️ समय और शुल्क:
- समय: 7–15 कार्य दिवस
- RTPS से शुल्क: निःशुल्क
- CSC से शुल्क: ₹20–₹30
📍 आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
- RTPS पोर्टल पर जाएं
- “Track Application Status” पर क्लिक करें
- अपनी आवेदन संख्या या पावती संख्या डालें